कांकेर
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कोटपा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
कांकेर, 30 नवंबर। सरकारी दफ्तरों में तंबाकू-गुटखा खाने वालों की अब खैर नहीं होगी। कांकेर कलेक्टर ने सरकारी कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने के निर्देश जारी किया है।
आए दिनों सरकारी दफ्तरों की दीवारों व मुख्य दरवाजों के अगल- बगल गुटखा-तंबाकू खाकर थूकने के कारण गंदगी फैली रहती है। जिससे कार्यालयों की रौनकता जहां खराब होती है, वहीं गंदगी भी पनपती रहती थी। इसी तरह सिगरेट-बीड़ी के टुकड़े भी मुख्य दरवाजों के आसपास दिखई देते रहे हंै। इस पर प्रतिबंध लगाने कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए जिले के सभी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाने के निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देशानुसार तम्बाकू मुक्त संस्थान हेतु मानक मापदण्ड अनुसार जिले में स्थित सभी कार्यालयों में तम्बाकू के सेवन पर प्रभावकारी रोक के लिए नोडल अधिकारी का चयन कर निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र का बोर्ड होना अनिवार्य है, जिसमें प्रभारी का नाम, मोबाईल नम्बर व पदनाम उल्लेखित हो। कार्यालय के सभी सदस्यों को तम्बाकू मुक्त कार्यालय की जानकारी हो तथा तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित प्रचार-प्रसार बोर्ड या पोस्टर का प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी को किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।