कांकेर

महतारी वंदन योजना का फार्म भरवाने पार्षद ने लगाया शिविर
07-Feb-2024 3:22 PM
महतारी वंदन योजना का फार्म भरवाने पार्षद ने लगाया शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 7 फरवरी।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने कांकेर नगरपालिका क्षेत्र के राजापारा में पार्षद आनंद चौरसिया ने शिविर लगाकर वार्ड की महिलाओं के आवेदन फार्म भरवाए। महिलाओं को दस्तावेजों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए उन्होंने शिविर स्थल पर फोटोकॉपी मशीन कम्प्यूटर व फोटो ग्राफी की भी सुविधा करवाई। मंगलवार 6 फरवरी को पहले ही दिन 10 से 3.30 बजे तक 50 महिलाओं के फार्म भरे गए।

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है।  राजा पारा वार्ड की महिलाओं के फार्म जमा करवाने प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के संकलन करने में राजापारा के पार्षद आनंद चौरसिया, अभिजीत दत्ताराय, शशिकला, लक्ष्मी बेसरा, प्रवेश चौहान आदि का योगदान रहा।

नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में निवासरत पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने वार्ड में स्थित आवेदन हेतु वार्ड प्रभारियों तथा आगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की ड्यूटी लगायी गयी है। जिनके द्वारा अपने अधिनस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवेदन वितरण व जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।  नगर के पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने 5 से 20 फरवरी तक वार्ड में स्थित आंगनबाडी भवनों में आवेदन प्राप्त कर जमा कराया जाएगा। 

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। आवेदन प्रक्रिया उपरांत पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा। महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है। आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात आवेदन की तिथि तक उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। 

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदक को स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पार्षद आनंद  चौरसिया ने वार्ड की सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि महतारी वंदन के आवेदन फार्म  जमा करने लगाई शिविर में वे पहुंचे। दस्तावेज बनाने उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वहां सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 
 

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