दन्तेवाड़ा
29 हितग्राहियों को परिवार सहायता राशि
07-Feb-2024 9:02 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 7 फरवरी। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री/पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता हैं तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 59 वर्ष से कम हो प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को बीस हजार रुपये एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद पंचायत गीदम, कटेकल्याण तथा नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, बचेली एवं किरंदुल के 29 हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपये एक मुश्त कुल राशि पांच लाख अस्सी हजार रुपये डी.बी.टी. मे माध्यम से संबंधित हितग्राहियों को सहायता राशि अंतरित किया गया।