मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
छत्तीसगढ़ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 27 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग का व्यपहरण कर उसके साथ रेप करने के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पीडि़ता को 25 अगस्त 2019 की शाम का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर उसे ट्रेन में बैठाकर अपने साथ तमिलनाडु ले गया और किराए के कमरे में रखकर उसके साथ जबरन कई बार रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
मामले में पीडि़ता के पिता की शिकायत के आधार पर झगराखंड पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी सतीश कुमार कुर्रे के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया।