मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 1 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग पीडि़ता को घर में अकेली पाकर उसके हाथ-पैर बांधकर जान से मारने की धमकी देते हुए रेप करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि 2 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 10 बजे पीडि़ता घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे, तभी पीडि़ता के घर आरोपी आया और घर के दोनों तरफ का दरवाजा बंद कर उसके हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसे जमीन पर पटक कर रेप किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़ता की मौखिक शिकायत के आधार पर मनेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधीश ने आरोपी राधे यादव को आजीवन कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की दिशा में अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।