दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 16 मार्च। कार्यालय जिला कोषालय से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, 12 मार्च 2024 के निर्देशानुसार जारी किए गए चेकरोल/धनादेश पुस्तिका (चेक बुक) 22 मार्च संध्या 5 बजे तक अपने एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के धनादेश पुस्तिका जिला कोषालय दन्तेवाड़ा में जमा करेंगे। तया उपयोग किए गये निरंक चेक का विवरण कोषालय को चेक बुक के साथ देंगे। 26 मार्च के ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। 26 मार्च के उपरांत, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाधीश से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें।
जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। पूर्व में जारी समस्त धनादेश पुस्तिका पर 31 मार्च के बाद भुगतान योग्य नहीं की रबर मोहर अनिवार्यत: अंकित करें।