दन्तेवाड़ा

आम चुनाव तैयारी बैठक
19-Mar-2024 9:33 AM
आम चुनाव तैयारी बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 दंतेवाड़ा, 18 मार्च। लोकसभा चुनाव की दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सफलता हेतु जिला प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। प्रथम चरण में मतदान नियत होने के तहत चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु किये गये तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी एवं पुलिस अधीक्षक गौरव राय की अध्यक्षता में जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा के भू-तल स्थित सभा कक्ष में नियंत्रणकर्ता अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का  सोमवार को आयोजन किया गया।

 बैठक के दौरान उपस्थित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन दायित्वों को आपसी समन्वय के साथ गंभीरतापूर्वक निर्वहन किये जाने का निर्देश दिया गया। अफसरों ने इस दिशा में समय पूर्व संबंधित कार्यों के लिए तैयारी पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।  जिससे लोकसभा आम चुनाव के अवसर पर चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर, भय के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने एवं चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत निम्नाकिंत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।

16 मार्च 2024 से 04 जून 2024 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर, जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सी.आर.पी.एफ., एस.ए.एफ., सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे । कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही चलने के लिये किसी को प्रेरित किया जावेगा । यह आदेश जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, आदेश तत्काल प्रभावशील होगा 16 मार्च से 04 जून 2024 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन, संयुक्त कलेक्टर हिमाचंल साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक तिवारी और निर्वाचन समन्वयक अजय कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे।

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