दन्तेवाड़ा

अमानक मिठाई व नमकीन, 7 लाख से अधिक का जुर्माना
23-Mar-2024 12:47 PM
अमानक मिठाई व नमकीन,  7 लाख से अधिक का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 22 मार्च।
आगामी होली त्यौहार एवं मंडई के दृष्टिगत जिले के विभिन्न स्थानों गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बारसूर, नकुलनार आदि क्षेत्रों के खाद्य परिसरों विभिन्न होटलों, मिठाई की दुकानों, किराना दुकानों, नमकीन निर्माता व्यापारियों के यहां निरीक्षण किया गया। इस दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल जैसे मिठाइयां, पनीर, दुध, दही, नमकीन, आटा, बेसन, मैदा, सूजी आदि का नमूना जांच हेतु लिया गया।

20 खाद्य व्यापारियों पर 11 प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा 7,82,000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।  
समस्त मिठाई की दुकानों एवं किराना दुकानों तथा विभिन्न खाद्य विनिर्माता प्रतिष्ठानों का निरीक्षण के दौरान खुली मिठाई के ट्रे पर निर्माण पर मनाही एवं एक्सपायरी तिथि अनिवार्यत: उल्लेख करने सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा मिष्ठान प्रतिष्ठानो एवं मेला मंडई क्षेत्र से कुल 75 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिया गया और  निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग के प्रतिकूल और अमानक मिला. उसे तुरंत नष्ट करवाया गया। संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी में कहा गया कि गलती दोबारा पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही एवं लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इस प्रकार 8 व्यापारियों को नोटिस जारी कर सुधार हेतु निर्देशित किया गया। 

कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों  में जिनके पास खाद्य लाइसेंस नहीं थे अथवा एक्सपायर होना पाया गया। उन्हें भी नोटिस जारी कर आवेदन हेतु निर्देशित किया गया। 

निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण हेतु बाबा होटल से मिल्क केक, पूनम होटल से केसर चाप, राजस्थान स्वीट्स से मिक्चर, दन्तेश्वरी होटल से बर्फी, देवभोग स्वीट्स से खोवा, अम्बे बिकानेर से नारियल लड्डू एवं नर नारायण होटल बचेली से छेना मुरकी एवं अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठानों से रसगुल्ला, पेड़ा, मलाई पेड़ा, खोवा, बर्फी, बेसन लड्डू, कलाकंद, काजू कतली का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया, जहां जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 

इस संबंध में  विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसका लेबल जांच लें, खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें। 

इस दौरान कुल 57 नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से कुल 616 नमूने संकलित किया गया। और अमानक पाये गये खाद्य पदार्थों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

इस प्रकार कुल 20 खाद्य व्यापारियों पर 11 प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा 7,82,000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

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