दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 23 मार्च। जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी द्वारा दन्तेवाड़ा आगामी लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा करवाने के आदेश जारी कर दिया गया है। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके।वहीं इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।
अत: आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत दन्तेवाड़ा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंसधारकों अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 48 घण्टे के अंदर जमा करायेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लाइसेंसी तथा बाहर के जिले से जाये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदो पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, दन्तेवाड़ा के कक्ष क्रमांक 103में लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इसके साथ ही वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।