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![कुलपति मोक्षदा चंद्राकर को हटाने की मांग पर यादव अनशन पर कुलपति मोक्षदा चंद्राकर को हटाने की मांग पर यादव अनशन पर](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1717940960-0003.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 9 जून। संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा चंद्राकर को कुलपति के पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से पुरस्कार सेवानिवृत्त शिक्षक बी आर यादव 7 जून से एसडीएम कार्यालय के पास अनशन पर बैठ गए हैं।
अनशन पर बैठे बी आर यादव ने बताया कि संगीत विश्वविद्यालय का नाम विश्वविख्यात है, लेकिन मोक्षदा चंद्राकर के कार्यकाल में इसकी रेटिंग गिर गई। ममता चंद्राकर का कार्यकाल 2 दिसंबर 23 को खत्म हो चुका है फिर भी वह असंवैधानिक रूप से कुलपति बनी हुई हैं।
श्री यादव ने कहा कि जब तक कुलपति मोक्षदा चंद्राकर को हटाने की मांग पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
गौरतलब है कि संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति को लेकर लगातार आरोप व विरोध से घिरी पद्मश्री मोक्षदा चंद्राकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
कुलपति की नियुक्ति को आसंवैधानिक बताने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक बी यार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रीट पिटिशन सिविल क्रमांक 1525 ऑफ 2019 के निर्णय यूजीसी के विनिमय 2018 के प्रावधान एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 171 की धारा 7 व राज भवन द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर पात्रता के विपरीत मोक्षदा चंद्राकर की नियुक्ति से संबंधित राज भवन को कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित शिकायत ज्ञापन के आधार पर वह शांतिपूर्ण अनशन पर काबीज है।
कुलपति पद पर मोक्षदा चंद्राकर की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने नियुक्ति समाप्त करने विवि अधिनियम की धारा 106 अंतर्गत कुलपति द्वारा संपादित कार्यवाई समाप्त करने और उनके कार्यकाल की जांच वीवी अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत करने की मांग की है।
राजभवन मौन
श्री यादव ने स्पष्ट कहा कि कुलपति मोक्षदा चंद्राकर की नियुक्ति 2 जुलाई 2020 को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 छत्तीसगढ़ संशोधित अधिनियम 2019 की धारा 12 की उप धारा 7 के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने तक की गई है। इस नियम के आधार पर कुलपति का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया है। 70 वर्ष की आयु का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य पत्र द्वारा 15 दिसंबर 2021 से किया गया है जिसमें भूत लक्षित प्रभाव का कहीं उल्लेख नहीं है , इस नियम अनुसार 2 दिसंबर 2023 को वर्तमान कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
सूचना अधिकार के तहत राज भवन द्वारा श्री यादव को प्राप्त जानकारी अनुसार कुलपति के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई है और न ही आयु पूर्ण होने के उपरांत की कार्रवाई पूर्ण हुई है। कुल मिलाकर राज भवन भी इस विषय पर अभी मौन है।