महासमुन्द
![चाकू की नोंक पर लूट, 4 को 7-7 साल कैद चाकू की नोंक पर लूट, 4 को 7-7 साल कैद](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719394247G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 26 जून। चाकू की नोक पर लूटपाट करने के मामले में अपराध दोष सिद्ध होने पर प्रथम सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने 4 आरोपियों को भादसं की धारा 398 के तहत 7 वर्ष, 392 के तहत 5 वर्ष व 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 120 बी के तहत 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगतना होगा। शेष सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार दिनेश कुमार साहू ने थाना पटेवा में शिकायत दर्ज कराई कि वह 9 मार्च 22 को सब्जी मंडी महासमुंद से सब्जी बिक्री की रकम 1 लाख 10 हजार रुपए बैग में रखकर महासमुंद से पिथौरा जा रहा था। पटेवा बस स्टेंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने लिफ्ट मांगा। उस व््यक्ति को अपनी मोटर साइकिल में बिठाकर पिथौरा की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में तेंदूवाही मोड़ के पास दोपहर 12.40 के आसपास उक्त व्यक्ति ने मुझे मोटर साइकिल रोकने कहा।
मैंने जैसे ही मोटर साइकिल रोका, पीछे बैठे उक्त व्यक्ति ने चाकू दिखाकर डरा धमकाकर बैग में रखे 1 लाख 10 हजार रुपए लूट लिए और भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया। तभी दो अन्य अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल से पटेवा की ओर से आ गए और पैसा लूट कर भाग रहे व्यक्ति को अपने साथ बैठाकर पटेवा की ओर निकल गए।
शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी पिथौरा थाना क्षेत्र के जम्हर निवासी कुमार ठाकुर, तेंदूकोना थाना क्षेत्र के ग्राम चूरूपाली निवासी नेतराम साहू, नैला जांजगीर थाना क्षेत्र के भांठापारा निवासी बिहारी लाल कश्यप, कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम मोखा निवासी कुशल ध्रुव को लूट के मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।