महासमुन्द
![किसानों से धोखाधड़ी, जाड़ामुड़ा समिति का लिपिक बर्खास्त किसानों से धोखाधड़ी, जाड़ामुड़ा समिति का लिपिक बर्खास्त](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719589409GLOGO.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 28 जून। जिले के बसना क्षेेत्र स्थित सहकारी समिति जाड़ामुड़ा के धान खरीदी केन्द्र जाड़ामुड़ा में फर्जी रकबे पर धान खरीदी, किसानों के साथ धोखाधड़ी, खाद के स्टॉक में गड़बड़ी के साथ संस्था में लगातार अनुपस्थिति के चलते उमेश कुमार भोई लिपिक समिति जाड़ामुड़ा को संबंधित विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।
मालूम हो कि धान खरीदी वर्ष 2023-24 में फर्जी रकबे पर धान खरीदी में उमेश कुमार भोई खरीदी प्रभारी रहते हुए 1198 बोरी 479.20 क्विंटल धान की कमी कर संस्था को हानि पहुंचाया गया है।
आकास्मिक जांच डिप्टी कलेक्टर जिला महासमुंद एवं नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.रायपुर प्रक्षेत्र महासमुंद द्वारा सयुक्त रूप से जांच प्रतिवेदन में आरोपी मानते हुए 29 जनवरी 2024 को थाना बसना में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। कृषक अमृतलाल पिता दुखु ग्राम ताला ने थाना बसना में अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत धारा 34, 409 एवं 420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबंद्ध किया गया था।
शाखा पर्यवेक्षक शाखा पिरदा एवं संस्था के अन्य कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध समिति के खाद एवं बीज स्टाकों का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि युरिया खाद् 0 बोरी सुपर दानेदार 20 बोरी पोटाश 01 बोरी डीए 0 बोरी इफको बोरी और धान बीज 0 प्राप्त हुआ।
परन्तु उमेश कुमार भोई सहकारी बैंक पिरदा को उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार युरिया 805 सुपर दानेदार 913 बोरी डीएपी 0 पोटाश 78 बोरी एवं इफको 22 बोरी में कमी पायी गई। उपरोक्त सभी आरोपों को संज्ञान में लेते हुए तथा कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण विभाग ने उमेश कुमार भोई लिपिक सहायक समिति जाड़ामुड़ा को संबंधित विभाग समिति प्रबंधक द्वारा बर्खास्त दिया है। जिसकी सूचना सहकारी संस्था जिला महासमुंद, नोडल अधिकारी सहकारी बैंक महासमुंद शाखा प्रबंधक शाखा पिरदा को सूचित कर दिया गया है।