राजनांदगांव
![हज में ले जाने के नाम पर लाखों की ठगी हज में ले जाने के नाम पर लाखों की ठगी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1720001133jn__8.jpg)
राजनांदगांव, 3 जुलाई। हज यात्रा के नाम से ठगी करने वाले आरोपी को डोंगरगढ़ पुलिस ने नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आरोपी ने हज ले जाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी।
मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ के कालकापारा निवासी मो. इकबाल खान ने डोंगरगढ़ थाना में 21 जून को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नागपुर निवासी इमरान शेख द्वारा हज यात्रा में ले जाने के नाम से अलग-अलग किस्त में कुल 8 लाख 25 हजार रुपए एवं डोंगरगढ़ के रजा नगर निवासी सद्दाम हुसैन से अलग-अलग किस्त में कुल 6 लाख 48 हजार 500 रुपए कुल 14 लाख 73 हजार 500 रुपए जमा कराया था। इसके बाद इमरान शेख ने विश्वास दिलाया कि हज में जाने का रजिस्टे्रशन हो गया है। 22 मई को मुम्बई से हज के लिए भेजा जाना बताया था। इसके बाद 22 मई को नहीं जाना है, 9 जून को मुम्बई हवाई अड्डा से सउदी अरब के मक्का शहर हज के लिए भेजा जाएगा। जिसके लिए 7 जून को नागपुर रेल्वे स्टेशन बुलाया था और बताया था कि मुम्बई जाने के लिए दुरंतु ट्रेन में रिजर्वेशन हो चुका है। 4 जून को इमरान इमरान शेख टिकट, विजा लेकर डोंगरगढ़ आने वाला था, लेकिन इमरान अपना मोबाइल फोन स्वीच ऑफ कर दिया और डोंगरगढ़ नहीं आया, तब ठगी की आशंका होने पर 7 जून को रेल्वे स्टेशन नागपुर गए, जहां मुम्बई जाने वाली दुरंतु एक्सप्रेस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट चेक किया। जिसमें नाम नहीं था। इसके बाद पीडि़तों ने अलशुफा हज टूर कंपनी धुलिया में पता किया तो पता चला कि इमरान शेख वहां पैसा जमा नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी इमरान शेख ने कुल 14 लाख 73 हजार 500 रुपए की ठगी की है।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 357/2024 धारा-420 भादवि का अपराध दर्ज कर एसपी मोहित गर्ग एवं एएसपी राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशिष कुंजाम से विवेचना हेतु दिशा.निर्देश प्राप्त कर निरीक्षक सीआर चंद्रा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते आरोपी को पकडऩे टीम तैयार कर टीम नागपुर भेजी गई। इस पर आरोपी इमरान शेख को नागपुर से पकडक़र पूछताछ किया गया।
उन्होंने पीडि़तों से हज ले जाने के नाम से रकम लेना स्वीकार किया व हज के काम में नुकसान होना तथा घर खर्च एवं अन्य उधारी में रुपए खर्च होना बताने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ विश्वासघात करने पर प्रकरण में धारा-406 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर 2 जुलाई को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।