खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
![पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में विधिक साक्षरता शिविर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में विधिक साक्षरता शिविर](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721297688001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 18 जुलाई। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खैरागढ़ में हुआ विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में मूल कर्तव्य, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता, रैगिंग, पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता की जानकारी दी गई।
उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित न्यायाधीश व अध्यक्ष चन्द्र कुमार कश्यप तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ ने सभी छात्राओं को भारतीय न्याय संहिता धारा 74 के बारे में बताते हुए कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीडऩ के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं, तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो।
कोई भी पुरुष जो ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला को निजी कार्य करते हुए देखता है, या उसकी छवि कैद करता है, जहां आमतौर पर उसे अपराधी द्वारा या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है या ऐसी छवि को प्रसारित करता है उस व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कैद की सजा व जुर्माने के दंड से दंडित किया जा सकता है।
उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम संबंध में सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है, तब भी पॉक्सो कानून लागू होगा। ऐसे मामलों में कानून की जानकारी न होने की दलील नहीं दी जा सकती।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सजा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकतीं। सजा की जानकारी न होने की वजह से युवाओं की जीवन और करिअर बर्बाद हो रहा है।
उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा अधिकांश मोटर दुर्घटनाएं तेज व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती हैं। जिनमें से अधिकतर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। वाहन का बीमा होना अति आवश्यक है, अन्यथा इस स्थिति में न सिर्फ वाहन बल्कि जमीन जायदाद भी बिक जाती है, जबकि बीमा होने से दायित्व बीमा कंपनी पर चला जाता है साथ ही मोटर दुर्घटना के भयावह परिणामों की विस्तृत जानकारी दी और निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के बारे में बताया।
आगे पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने साइबर अपराध के संबंध में बताया कि विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग हमें अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए और उसका सदुपयोग कर निरंतर आगे जीवन में आगे बढऩा चाहिए।
आगे डीजे कश्यप ने सभी छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए अपना पूरा ध्यान अपने करियर और पढ़ाई में रखना हेतु प्रेरित करते हुए बताया कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें अभ्यास की निरंतरता बनाए रखी जाए।
यह तभी संभव है जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उससे भटका न जाए... किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें अभ्यास की निरंतरता बनाए रखी जाए। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य और तनाव रहित जीवन जीने के लिए योग मेडिटेशन को जीवन में अपनाने की सलाह दिए।
कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षिका एस. पाटिल, क्रिस्टीना दास सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी।