खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

फसल बीमा 9 दिन शेष, अंतिम तिथि 31 तक
23-Jul-2024 2:36 PM
फसल बीमा 9 दिन शेष, अंतिम तिथि  31 तक

खैरागढ़, 23 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक जिले के 17201 किसानों के द्वारा 24920  हेक्टेयर  फसल का बीमा पोर्टल पर सुनिश्चित कर ली गयी है। इनमें से 3546 अऋणी किसान आवेदन फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज की गई है। कृषि विभाग के उप संचालक राजकुमार सोलंकी ने बताया कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है, जिसमें मात्र 09 दिन ही शेष रह गये है।  

जिले के किसान मुख्य फसल-धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द का बीमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल फसल उगाने वाले सभी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो।

जिन किसानों का पूर्व वर्षों का फसल ऋण बैंको में बकाया हो अर्थात् बैंक द्वारा कालातित किसान की श्रेणी में दर्ज हो वे किसान लोक सेवा केन्द्र या बैंक के माध्यम से अऋणी किसान के रूप मे अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। 

इसी प्रकार कृषक द्वारा सोयाबीन फसल हेतु रूपये 960, उड़द फसल हेतु रूपये 540, एवं कोदो फसल हेतु रूपये 320, रागी फसल हेतु रूपये 300 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)  किरायदार,साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते है। एक की अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। 

कृषकों के द्वारा समान खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। आधार कार्ड अनिवार्य फसल बीमा कराने के लिये समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम / अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक / संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने सभी किसान भाईयों से अपील की है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इस हेतु अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि), लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।---

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news