गरियाबंद
![आदतन अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर आदतन अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721812687G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 24 जुलाई। राजिम क्षेत्र के एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। इसके खिलाफ गुंडागर्दी, मारपीट, बलात्कार सहित अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। जिसे देखते हुए गरियाबंद कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आरोपी गरियाबंद तथा समीपवर्ती रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिलों की सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक अग्रवाल ने जिले के आदतन अपराधी नसरूद्दीन कुरैशी उर्फ नसरू पिता शाहबुद्दीन कुरेशी ग्राम दुतकैया को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। नसरूद्दीन कुरैशी के विरूद्ध थाने में विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार नसरूद्दीन कुरैशी सन् 2018 से लगातार गुण्डागर्दी, मारपीट, झगड़ा विवाद, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, प्रतिबंधित हथियार लेकर घूमने, बलात्कार जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है। उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट का अपराध एवं आम्र्स एक्ट के तहत भारतीय दण्ड विधान की धारा 392, 341, 323, 506, 294, 394, 427, 363, 366,376,104, 4 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
नसरुद्दीन कुरैशी के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। नसरुद्दीन कुरैशी को 29 जुलाई 2024 तक गरियाबंद जिले और सीमावर्ती जिलों रायपुर, धमतरी एवं महासमुंद जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। नसरुद्दीन कुरैशी को जिला दंडाधिकारी न्यायालय गरियाबंद की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलों की सीमाओं में अगले छह माह बाहर रहेगा।