दुर्ग
दुर्ग, 3 जनवरी। बेटी की हमउम्र सहेली नाबालिग मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी गजानन को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ॉ
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। 21 अगस्त 2018 की शाम को पीडि़त मासूम 8 वर्षीय बच्ची अपनी सहेली के घर खेलने गई थी। घर में सहेली व उसके पिता थे। आरोपी पिता गज्जू उर्फ गजानन तिवारी (28) ने अपनी बेटी को सामान लाने के बहाने दुकान भेज दिया। इसके बाद बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची घर वापस आई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। इस पर बच्ची से उसकी मां ने पूछताछ की। इसके बाद सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।