दुर्ग

स्टॉक से अधिक मात्रा में दाल नहीं रखेंगे कारोबारी
30-Jun-2024 8:42 PM
स्टॉक से अधिक मात्रा में  दाल नहीं रखेंगे कारोबारी

दाल की बढ़ती कीमत, कालाबाजारी रोकने कवायद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 जून। 
व्यापारी अब निर्धारित स्टॉक से अधिक मात्रा में दाल नहीं रख सकेंगे। व्यापारिक संस्थानों द्वारा हर शुक्रवार को स्टाक की जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है। दाल की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार द्वारा जमाखोरी कर काला बाजारी रोकने यह कवायद की जा रही है।
 
जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामले भारत सरकार द्वारा विभिन्न किस्म की दालों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा का निर्धारण किया गया है। थोक विक्रेता प्रत्येक दाल की 200 मीट्रिक टन का स्टाक रख सकता है। इसी प्रकार खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं बिग चैन रिटेलर प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 टन एवं डिपो में 200 टन रख सकते हैं।

इसी प्रकार मिलर स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमे से जो अधिक हो, होगी। आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 45 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त स्टॉक सीमा के नियमित क्रियान्वयन हेतु दाल के कारोबारियों द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर तत्काल स्टॉक की स्थिति की घोषणा की जाएगी और उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में 12 जुलाई तक इसे निर्धारित सीमा तक लाया जाएगा तथा संबंधित व्यापारिक संस्थान द्वारा प्रति शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी। 

खाद्य नियंत्रक सी.पी. दीपांकर ने बताया कि इस संबंध में जिले के संबंधित व्यापारियों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के बारे सूचना दी गई है। उक्त आदेश का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया भी किया जा रहा है। समय-समय पर संबंधित संस्थानों का राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों से नियमित निरीक्षण कराया जाएगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news