बलौदा बाजार
![गांजा तस्करों को 10-10 साल कैद और दो-दो लाख जुर्माना गांजा तस्करों को 10-10 साल कैद और दो-दो लाख जुर्माना](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1615884740G_LOGO-001.jpg)
ओडिशा से तस्करी करते बाइक को ठोकर मारते 2 की हुई थी मौत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 16 मार्च। गांजा तस्करी करने वाले ओडिशा के 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।
आरोपी कार्तिक मलिक (26) व बुल्लू दुआरी (24) दोनों निवासी जिला बरगढ़ ओडिशा द्वारा कार से ओडिशा से 127 पैकेट कुल 126.650 किलोग्राम गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आए थे।
जानकारी के अनुसार 25 नवंबर 2017 की शाम लगभग 4.30 बजे ओडिशा की ओर से एक कार क्रमांक सीजी 13 वी 6269 अत्याधिक तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ग्राम गिरसा के पास दो मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी थी। जिससे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा चार-पांच व्यक्ति घायल हुए थे। वाहन चालक कार्तिक मलिक तथा साथ में बैठे हुए बुल्लू से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कार की डिक्की में काफी मात्रा में गांजा भरा हुआ है। इस कारण कार अत्याधिक तेज गति से चला रहे थे।
पुलिस द्वारा आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर एनडीपीएस एक्ट के कार्रवाई करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, बलौदाबाजार पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा कार का असली नंबर प्लेट निकालकर कार के पायदान के नीचे छिपा कर रखे थे। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा कुल 16 गवाहों का परीक्षण कराया गया। न्यायाधीश सोनवानी ने बचाव पक्ष व अतिरिक्त लोक अभियोजक अमिय अग्रवाल के तर्कों को सुनने के बाद आरोपितों को 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड दिया।