दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 1 जून। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दन्तेवाड़ा के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक-युवतियों एवं स्व-सहायता समूह को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाना है-
कृषि- ट्रैक्टर ट्राली योजना (टर्म लोन योजना) 9.93 लाख, डेयरी योजना (टर्म लोन योजना) 5.00 लाख, टर्म लोन योजना (मछली पालन, बकरी पालन आदि) 5.00 लाख, टर्म लोन योजना (वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री, आदि) 3.00 लाख, स्व-सहायता समूह(माइक्रो क्रेडिट योजना) (मछली पालन, पोल्ट्री,मसाला राइस मिल, दाल मिल आदि) 5.00 लाख। उद्योग- टर्म लोन योजना (फेब्रिकेशन, किरी, सीमेंट पोल एवं गमला, ब्रिक्स आदि) 5.00 लाख।
परिवहन- गुड्स कैरियर योजना (टर्म लोन योजना) हेतु 7.23 लाख, पैसेंजर व्हीकल योजना (टर्म लोन योजना) 7.19 लाख। सेवा- टर्म लोन योजना (किराना, ब्यूटी पार्लर आदि) 1.00 लाख, टर्म लोन योजना (कम्प्युटर सेंटर, कोचिंग आदि) 2.00 लाख, टर्म लोन योजना (फोटो कापी, स्टेशनरी,कपड़ा आदि) 3.00 लाख, स्व-सहायता समूह (माइक्रो क्रेडिट योजना) ( कैटरिंग, दोना, पत्तल, मसाला, व्यवसाय, बेकरी आदि) 5.00 लाख, आदिवासी महिला सशक्तिकरण (ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर आदि) 2.00 लाख आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक सभी वांक्षित दस्तावेज के साथ संयुक्त जिला कार्यालय भवन के द्वितीय तल में स्थित रूम नं. 213 में स्वयं उपस्थित होकर अथवा मोबाईल नंबर 9340733028, 9407716684 से संपर्क कर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।