सामान्य ज्ञान
कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन)टैन या कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या एक 10 अंकीय वर्णात्मक संख्या है जिसको प्राप्त करने की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है।
टैन आय कर विभाग द्वारा टिन सुविधा केंद्रों, जिसका प्रबंधन नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा किया जाता है, को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आबंटित किया जाता है। एनएसडीएल टैन को सूचित करेगा जिसे सभी टीडीएस/टीसीएस संबंधी भावी पत्राचार में उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। टैन के आबंटन के लिए आवेदन का प्रपत्र 49 ख में भरा जाना और ईटीडी विवरणी के निर्मित बने किसी टिन सुविधा केंद्र में जमा करना है। आयकर अधिनियम सभी टीडीएल/टीसीएस विवरणियों, सभी टीडीएस / टीसीएस भुगतान चालानों और सभी टीडीएस/टीसीएस जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में इसका उल्लेख करना अनिवार्य बनाता है। टैन के लिए आवेदन न करने या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने से दण्ड दिया जा सकता है। टीडीएस/टीसीएस विवरणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी यदि टैन का उल्लेख न किया गया हो और टीडीएस/टीसीएस भुगतान के लिए चालान बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।