सामान्य ज्ञान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की स्थापना केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के एक हिस्से के रूप में की गई है। इसने 1 जनवरी 1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी जहां एक ओर भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी भी उठाता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव होता है तथा इसके सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विभाग का शीर्ष निकाय है। सीबीडीटी में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य होते हैं।