रायगढ़

हार्डवेयर कारोबारी से 2 लाख की धोखाधड़ी, 2 पर जुर्म
24-Mar-2022 2:58 PM
हार्डवेयर कारोबारी से 2 लाख की धोखाधड़ी, 2 पर जुर्म

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 मार्च। 
इंटरनेट में विज्ञापन देखकर पार्टस खरीदी के लिए दो लाख का एंडवास देना हार्डवेयर व्यापारी को तब महंगा पड़ गया जब उससे दो लाख रूपये की ऑनलाईन ठगी कर ली गई। पुलिस ने कोलकाता के दो लोगों के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है।

गत 22 मार्च को थाना चक्रधरनगर में कसेरपारा , चक्रधरनगर में रखने वाले अनिल कुमार गर्ग आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपोजी इण्डस्ट्रीज कम्पनी सलकिया, हावड़ा, कोलकता द्वारा इंटरनेट पर इनकी कम्पनी नट, राड, बोल्ट, क्लेम्प, टाइरड इत्यादि लोहे की वस्तुओं का निर्माण व विक्रय का कार्य करती है, जिसमें मोहम्मद मेहबूब अंसारी को प्रोडक्शन मैनेजर तथा सचिन बण्डल को सेल्स मैनेजर के रूप में दर्शाया गया था, जिस पर विश्वास कर 27 मार्च 2021 को हावड़ा जाकर मेहबूब अंसारी से मुलाकात किया और अपने हार्डवेयर दुकान के आवश्यकता के रड और नट का सेंपल दिखाया, जिस पर मेहबूब अंसारी बोला कि कि व नट तथा टाई राड के मूल्यों का कोटेशन भेजेगा और एडवांस रकम भेजने के 15 दिन के भीतर माल की डिलेवरी कर देगा।  30 मार्च 2021 को सेल्स मैनेजर सचिन बण्डल के हस्ताक्षर का कोटेशन 5,56,900 रूपये का मेहबूब अंसारी के माबाईल से भेजा जिसके बाद मेहबूब अंसारी अपना एकाउंट नम्बर वाट्सएप नम्बर कर 2 लाख रूपये एडवांस भेजने का मैसेज किया । जिस पर भरोसा करके 30 मार्च 21 की आरटीजीएस के माध्यम से मेहबूब अंसारी के बताए एकाउन्ट नम्बर बैंक शाखा सलकिया हावड़ा में अपने एकाउन्ट नम्बर से 2 लाख रूपये भेजा जिसके बाद भी सचिन बण्डल और मेहबूब अंसारी कोई माल नहीं भेजे जिसके बाद उन्हें फोन करने पर वे फोन भी नहीं उठाये, अब पता चला कि सचिन बण्डल और मेहबूब अंसारी धोखाधड़ी के इरादे से इंटरनेट में फर्जी विज्ञापन डालकर धोखाधड़ी किया गया है। रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 420,34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
 

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