रायगढ़
![मारपीट, कंपनी से अवैध उगाही की शिकायत, गिरफ्तार मारपीट, कंपनी से अवैध उगाही की शिकायत, गिरफ्तार](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/16499348941.jpg)
जातिगत गाली गलौज की शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट में पुलिस ने भेजा जेल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 14 अप्रैल। धरमजयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा तमनार क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी आशुतोष बोहिदार निवासी पटनायक मोहल्ला तमनार को एट्रोसिटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध तमनार पुलिस को लगातार क्षेत्र के लोगों से जबरन झगड़ा-विवाद, मारपीट करने तथा कम्पनियों में जाकर अवैध रूप से रूपये मांगने की शिकायतें मिल रही थी। वर्ष 2021 में आरोपी आशुतोष बोहिदार पर तमनार पुलिस द्वारा गाली गलौच झगड़ा के संबंध में धारा 294,506 एवं प्रतिबंधात्मक धारा 107 116(3) के तहत कार्रवाई किया गया था, जिसके कुछ समय शांत रहने के बाद आरोपी के विरुद्ध फिर से शिकायतें मिलना प्रारंभ हो गया था।
8 अपै्रल को इंदिरानगर तमनार में निवासरत एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा थाना तमनार में आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध रास्ता रोककर जातिगत गाली गलौच मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 2 अप्रैल दिन शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे सायकल पर अपने साथ के साथ जा रहा था कि इंदिरानगर और राम मंदिर चैक के मध्य रास्ते में मवेशी बैठे होने के कारण रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तभी पीछे से एक सफेद कार में आशुतोष बोहिदार आते हुए हार्न देने लगा रास्ते में मवेशी होने के कारण तुरंत साइड नहीं दे पाने पर आशुतोष बोहिदार साले देहाती, साइकिल चलाना भी नहीं आता क्या कहकर जातिगत गाली गलौच कर मारने की धमकी दिया जिससे अपमानित महसूस हुआ।
पीडि़त की रिपोर्ट पर थाना तमनार में आरोपी पर धारा 341, 294, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जांच में पीडि़त विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ जातिगत गाली गलौच करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 3(2)5(क) एससीध्एसटी एक्ट विस्तारित किया गया जिसके बाद डायरी एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा अपने हस्ते लेकर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की पतासाजी कर आरोपी आशुतोष बोहिदार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, जहां से आरोपी का जेल वारंट पर आरोपी को तमनार पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल कराया गया है।
आरोपी आशुतोष बोहिदार जेपीएल तमनार में ठेकेदारी करता था, इस दौरान संस्थान में ठीक से ठेकेदारी नहीं करने पर संस्थान से ठेकेदारी नहीं मिली जिस पर आरोपी द्वारा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी डीके भार्गव को अपने फेसबुक पेज एवं मोबाइल के माध्यम से मारने पीटने की धमकी दिया था जिस पर थाना तमनार में अपराध दर्ज है।
वहीं कल आरोपी आशुतोष बोहिदार के पड़ोसी विकाश पटनायक द्वारा थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11 अपै्रल की रात्रि लगभग 08:21 बजे रात में आशुतोष बोहिदार व्हाटसअप कालिंग करके गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये किसी भी झूठे केश में फंसा देने की धमकी दे रहा था, रिपोर्ट पर धारा 507 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खुद को तमनार क्षेत्र का डॉन बताने वाला आरोपी आशुतोष बोहिदार अब सलाखों के पीछे है।