रायगढ़
जीपीएफ से 20 लाख की वसूली के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी
रायगढ़, 24 मई। जिले के बरमकेला ब्लॉक अंतर्गत शा.उ.मा. विद्यालय डोंगरीपाली में प्राचार्य पद पर रहने के दौरान आर्थिक अनियमितता सहित अन्य आरोपों से घिरे पीएल बर्मन को राज्य शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच के बाद आर्थिक अनियमितता का दोषी करार दिया है। उनके जीपीएफ से करीब 20 लाख की वसूली करने के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया है।
महानदी भवन मंत्रालय शिक्षा विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि डोंगरीपाली में प्राचार्य के पद पर बने रहने के दौरान पीएल बर्मन ने भारी अनियमितता की थी, जिसकी जांच होनं पर करीब 19 लाख 94 हजार 617 रूपये की रिकव्हरी निकली है।
जांच के दौरान जांच दल ने यह भी पाया कि पीएल बर्मन ने जांच दल को जांच में सहयोग नहीं किया, कैशबुक अपूर्ण होना पाया गया तथा मांगे जाने पर भी जांच दल को विवादित विषय से संबंधित व्हाउचर तक नही सौंपे गए।
जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन शिक्षा विभाग ने श्री बर्मन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीयकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया है। इसलिए पीएल बर्मन के खिलाफ 19 लाख 94 हजार 617 रूपये की राशि की वसूली तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय रहे कि निलंबन अवधि में पीएल बर्मन प्राचार्य सोढ़ेकेला पुसौर के पद पर कार्यरत हैं। उक्त अधिकारी पर हुई कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने तत्काल प्रभाव से पीएल बर्मन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ वसूली करने के लिए भी एक टीम बना दी है।