बलौदा बाजार
भटगांव, 7 अक्टूबर। नगर पंचायत भटगांव में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2005 के तहत निर्मित भवनों के नियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2022 से 01 तक उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवासीय व गैर आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तन की विकास के प्रकरणों का निराकरण की, जिसके साथ 120 वर्ग मीटर के अनाधिकृत आवासीय भवनों के नियमितीकरण के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में प्रावधान अनुसार शुल्क देय होगा, अनधिकृत विकास का नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रारूप 1 चेकलिस्ट व शपथ पत्र के साथ निन्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे भूमि स्वामी के द्वारा बिजली बिल अथवा संपत्ति कर कि रसीद, ले आउट भवन अनुज्ञा पंजीकृत इंजीनियर अथवा आर्किटेक्ट से वर्तमान में निर्मित भवन के चारों तरफ का फोटोग्राफ्स भवन स्थल मानचित्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि सभी भू स्वामी से आवेदन लिया जा रहा है शासन के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।