धमतरी

रास्ता रोककर महिला से रेप, आरोपियों को 20-20 साल की सजा
05-Jan-2023 2:41 PM
रास्ता रोककर महिला से रेप, आरोपियों को 20-20 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  5 जनवरी।
दुकान में काम करने के बाद साइकिल से घर जा रही युवती को रोककर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 युवकों को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक बीते साल 2 नवंबर को कुरूद थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती काम करने के लिए कुरूद स्थित एक दुकान में आया था। काम के बाद शाम को साइकिल से वापस लौट रही थी, तभी चर्रा सोसाइटी के आगे मोंगरा रोड में बाइक से 2 युवक आया और युवती की साइकिल को ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों युवकों ने जबरदस्ती रेप किया। युवती की रिपोर्ट पर कुरूद पुलिस ने आरोपी रवि कुमार कुर्रे (24) और मनीष कुमार पटेल (20) निवासी बानगर के खिलाफ धारा 341,323,376-घ, 506/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। जांच के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने गवाहों को सुनने के बाद आरोपी रवि कुमार कुर्रे और मनीष कुमार पटेल को दोषसिद्ध पाया। 

धारा 341/34 के तहत 1-1 माह का कारावास एवं धारा 323/34 के तहत 1-1 साल कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 376-घ/34 के तहत 20-20 साल का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

 

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