बेमेतरा

नाबालिग को शादी का झांसा दे जम्मू ले गया, रेप, 30 हजार में बेचा
24-Jan-2023 1:14 PM
नाबालिग को शादी का झांसा दे जम्मू ले गया, रेप, 30 हजार में बेचा

20 साल की सजा 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 जनवरी।
नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी जम्मू ले गया और करीब दो माह तक उसके इच्छा के विरुद्ध रेप करता रहा और उसके बाद पीडि़ता को जम्मू निवासी एक अन्य आरोपी के पास 30 हजार में बेच दिया। वह भी रेप करता था। नांदघाट थाना क्षेत्र में हुए रेप मामले में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से पारित किया गया। 

ज्ञात हो कि बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के मारो चौकी में पीडि़ता के पिता द्वारा 17 फरवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जनवरी को पीडि़ता घर से बिना बताये कहीं चली गई है। प्रार्थी पीडि़ता को अपने परिवार, रिश्तेदारी में पता तलाश किया, किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। 

पीडि़ता के पिता की उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना नांदघाट में अन्तर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड विधान के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से 12 नवंबर 2019 को बरामद किया गया। 

विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी पीडि़ता को नाबालिग होना जानते हुए अपने साथ में जम्मू ले गया था तथा जम्मू के ईंटभ_ा में झोपड़ी बनाकर रहता था। मजदूरी करता था। वहीं पीडि़ता को अपने साथ रखा था और शादी करने का झांसा देकर पीडि़ता के साथ में करीब दो माह तक उसके इच्छा के विरुद्ध रेप करता रहा और उसके बाद पीडि़ता को जम्मू निवासी सह अभियुक्त रवि गढग़ोत्रा के पास 30 हजार में बेच दिया। जहां पीडि़ता को सह अभियुक्त माह तक अपने साथ रखकर उसके साथ रेप करता था। 

आरोपी टिकेश कुमार साहू (23) रांगदा, जिला जांजगीर चांपा के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर सह अभियुक्त रवि गढग़ोत्रा की फरारी में आरोपी टिकेश कुमार साहू के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 (क), 376, 34 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ), 6 के तहत 173 (8) दंप्रंस के प्रावधान अनुसार विचारण के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

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