मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 18 मार्च। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में केंद्रीय शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम, राज्य शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर 16 मार्च 2024 से लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक प्रतिबंध लगाया गया है।
अतिआवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख (जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है) 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे, लेकिन मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं देंगे।
1 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र नोटशीट में अग्रेषित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा परीक्षण कर नस्ती निराकरण हेतु प्रस्तुत की जावेगी।
बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को पत्र, आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। एसईसीएल के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।