मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

लाइसेंस धारियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश
19-Mar-2024 9:10 AM
लाइसेंस धारियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश

मनेन्द्रगढ़, 18 मार्च। लोकसभा निर्वाचन 2024 निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोकशांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने निर्देशित किया गया है।

यह आदेश जिले में निवासरत् बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। जिला अनुवीक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को छोडक़र ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनको अस्त्र-शस्त्र की नितांत आवश्यकता प्रतीत होता है अथवा जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अतिआवश्यक है।

अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, थाना प्रभारी प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता का परीक्षण कर प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण की पृथक-पृथक समीक्षा कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अपने टीप एवं अभिमत सहित प्रतिवेदन अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का समिति द्वारा विचारोपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

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