राजनांदगांव

आईजी की मौजूदगी में गातापार में मना नया कानून उत्सव
02-Jul-2024 3:35 PM
आईजी की मौजूदगी में गातापार  में मना नया कानून उत्सव

जनप्रतिनिधियों को नए कानून की दी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 जुलाई।
देश में नए कानून लागू होने के पहले दिन सोमवार को राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने घोर नक्सल प्रभावित गातापार थाना में  नया कानून उत्सव में शामिल हुए समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, पंच-सरपंच, प्राचार्य, शिक्षक व स्कूली विद्यार्थियों के अलावा ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। 

पुलिस महानिरीक्षक ने नए कानून में दंड के बजाय  न्याय पर आधारित होने की जानकारी देते बताया कि नए कानून प्रोद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगा तथा ई-एफआईआर, जीरो-एफआईआर का प्रावधान किया गया है। आडियो-वीडियो के माध्यम से पीडि़त को नया कानून रिकार्डिंग करने का अधिकार देता है। देश में कहीं पर भी इस नए कानून में एफआईआर करने की व्यवस्था की गई है। 

आईजी ने यह भी बताया कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी का निश्चित प्रावधान है। अपराध में फॉरेंसिक टीम के महत्व को लेकर भी आईजी द्वारा उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई।

खैरागढ़ एएसपी नेहा पांडेय द्वारा नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धारा शामिल हैं तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान गोंडवाना समाज के जिलाध्यक्ष संतराम छेदैया, गातापार हाईस्कूल की प्राचार्य डॉ. ममता अग्रवाल, अधिवक्ता वीर सिंह वर्मा द्वारा भी उद्बोधन दिया गया।

नया कानून उत्सव कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजकुमार मंडावी, ओमबती यादव, शेखर जोशी, देवकी धुर्वे, कमलेश वर्मा, केशर सिंह कोर्राम, कृष्णा वर्मा, मन्नू लाल वर्मा, सोनाबाई कंवर, अग्नीबाई कंवर  समेत पंच-सरपंच और क्षेत्र के कोटवारों की उपस्थिति रही। 

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