राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 जुलाई। नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाकर रेप करने वाले आरोपी को साल्हेवारा पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12 फरवरी को सुबह 8 से 11 बजे के मध्य उसकी नाबालिग लडक़ी उम्र 16 वर्ष 11 माह घर से कहीं चली गई है, जो घर वापस नहीं आई है। संदेह है कि उसकी लडक़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है।
रिपोर्ट पर थाना साल्हेवारा में धारा 363 भादस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। केसीजी एसपी त्रिलोक बंसल व एएसपी नेहा पांडे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई। लालचंद मोहले द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा-निर्देश देकर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में नाबालिग अपहता की लगातार पतासाजी किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान 29 मई को अवयस्क पीडि़ता को बरामद किया गया। तत्पश्चात बालिका का महिला पुलिस से बयान कराया गया। बालिका के अनुसार दिनांक घटना समय को आरोपी शिवा निर्मलकर द्वारा पीडि़ता को शादी करने का झांसा देकर अकेले बस से पंडरिया कबीरधाम बुलाकर पंडरिया से अपने घर कांपादह ले जाकर करीब दो माह तक रखकर रेप की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366 क, 376(2) (ढ) भादस धारा 06, 05 (ञ)(द्ध) (ठ) पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गई।
विवेचना के दौरान वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में फरार आरोपी शिवा निर्मलकर की पतासाजी हेतु टीम बनाकर दीगर राज्य तेलंगाना भेजी गई। आरोपी शिवा निर्मलकर को तेलंगाना से हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया, जिस पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी शिवा निर्मलकर 19 वर्ष निवासी कांपादह के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से एक जुलाई को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे 2 जुलाई को अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।