बालोद

छत्तीसगढ़ समन्वय समिति की बैठक में दी नए कानून की जानकारी
08-Jul-2024 3:05 PM
छत्तीसगढ़ समन्वय समिति की बैठक में दी नए कानून की जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दल्लीराजहरा, 8 जुलाई। राजहरा नगर पुलिस अधीक्षक डॉ.चित्रा वर्मा एवं नगर पुलिस निरीक्षक सुनील तिर्की द्वारा छत्तीसगढ़ समन्वय समिति भवन नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ समन्वय समिति दल्ली राजहरा में बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चित्रा वर्मा एवं नगर पुलिस निरीक्षक सुनील तिर्की के द्वारा देश में 1 जुलाई को लागू हुई नए भारतीय अपराधी कानून न्याय प्रणाली 1. भारतीय न्याय संहिता 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3. भारतीय साक्ष्य संहिता की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि देश में लागू पूर्व कानून जो 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उस कानून को समाज और समय के साथ लोगों के रहन-सहन के अनुसार उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई, जिसे भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के रूप में अपनाई गई। इस कानून में दंड के जगह पर न्याय पर फोकस किया गया है।

कानून में कई बदलाव किए हैं जैसे एफआईआर पर उन्होंने कहा कि यदि आप सफर में हो और आपके साथ ऐसे कुछ घटना घट जाती है, जिसका आप मोबाइल के माध्यम से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। नए कानून के तहत आपको ई एफआईआर की भी सुविधा दी गई है जिसमें आपके साथ हुई घटना की जानकारी देने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस द्वारा आपकी शिकायत पर मामला दर्ज करेगी। लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी गई है। कि तीन दिन के अंदर आपकी थाना में उपस्थित होकर आपके द्वारा की गई शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे तभी पुलिस आगे कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध होंगे। महिला संबंधित धारा 498 376354 304 और 497 सभी धारा को जोड़ कर एक धारा में जोड़ दिया तथा सजा के समय भी बढ़ाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बालक और बालिकाओं के साथ घटित घटनाओं के लिए विशेष कानून बनाया गया है। कोर्ट का निर्णय स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। यदि कोई महिला ससुराल गई है, और उनके साथ पति या ससुराल के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें टॉर्चर किया जाता है तो वह अपनी शिकायत 498 के तहत दर्ज कर सकती है।

यदि अपराधी को 7 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई हो और वह पहली बार अपराध किया है तो उसकी सजा को रियायत दी जा सकती है हा यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह आदतन अपराधी है या पहली बार उनके द्वारा अपराध किया गया है। कानून में अपराध पहली बार अपराध करने वालों के लिए सरलीकरण है जैसे- जैसे अपराधी का अपराध का ग्राफ बढ़ता जाएगा कानून के द्वारा उनके सजा भी कड़े की जाएगी। राजद्रोह की जगह पर 113 के तहत देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है तो उसे 113 के तहत कार्रवाई होगी। संगठित अपराध जिसके नाबालिग बच्चों से कराया जाता है।

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