कवर्धा
कवर्धा, 11 जुलाई। दो लाख रुपए के अनियमितता के आरोप में बेंदा सरपंच साहिना परवीन को एसडीएम ने बर्खास्त किया।
आरोप है कि बेंदा सरपंच साहिना परवीन द्वारा दो लाख दो हजार दो सौ रूपये आहरण किया गया तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरती गई है।
उक्त कर्तव्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 कंडिका (1) (क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, का स्पष्टीकरण (ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा के अंतर्गत पाया गया।
साहिना परवीन, सरपंच, ग्राम पंचायत बेंदा, जनपद पंचायत बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के तहत् सरपंच पद से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी किया है साथ ही रिक्त पद पर सरिता मरावी को सरपंच का प्रभार दिया गया।