दुर्ग

नाबालिग से बलात्कार, मृत्यु पर्यन्त आजन्म कारावास
08-Jan-2021 4:35 PM
 नाबालिग से बलात्कार, मृत्यु पर्यन्त आजन्म कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 8 जनवरी।
नाबालिग से पहचान करने के बाद शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। आरोपी शारूक उर्फ  स्वरूप खान को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. ममता भोजवानी ने धारा 376 (2) (एन) के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न दे पाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीडि़ता को प्रतिकर राशि के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। 

मोहन नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी नाबालिग पीडि़ता की जान-पहचान मार्च 2017 में आरोपी शारूक उर्फ स्वरूप खान से हुई थी। जान-पहचान होने से आरोपी पीडि़ता के घर आने-जाने लगा था। जब पीडि़ता घर में अकेली रहती थी तब आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में आरोपी ने उसे कहा कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं देना अन्यथा तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा। डर के कारण पीडि़ता किसी को यह बात नहीं बताई। इसी दौरान पीडि़ता गर्भवती हो गई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ था। पीडि़ता ने अपने परिवार वालों के साथ जाकर थाना में शिकायत  दर्ज कराई थी।
 

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