दुर्ग

रेप, आरोपी को 10 साल कैद
09-Jan-2021 3:59 PM
रेप, आरोपी को 10 साल कैद

दुर्ग, 9 जनवरी। वृद्धा के साथ अनाचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ  कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मधु तिवारी की कोर्ट ने आरोपी मुकेश साहू (21) को धारा 376 (1) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 450 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी। थाना अंडा अंतर्गत निवासी आरोपी मुकेश कुमार साहू (21) 24 सितम्बर 2018 को अपने ही गांव की एक वृद्धा के घर जबरदस्ती घुस गया। घर में वृद्धा को अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। गांव वालों ने जब आरोपी को वहां से भागते देखा तब इस घटना की जानकारी हुई और उन लोगों ने वृद्धा के बेटे को घटना की जानकारी दी। इस दौरान बेटी भी पहुंची। बेटी ने कुछ महिलाओं को साथ में लेकर थाना पहुंची। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
 

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