सामान्य ज्ञान

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम
06-Jan-2022 12:23 PM
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) में आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने की स्थिति में गैर-जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान है।
 आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) संसद में 28 दिसंबर 1968 को पारित हुआ था। केंद्र में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) वर्ष 1981 में लागू हुआ था। एस्मा को राज्य में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। आंध्र प्रदेश राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) वर्ष 1971 में पारित किया गया था।
 केरला राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) वर्ष 1994 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) वर्ष 2005 से 2010 की अवधि तक लागू था।
 महाराष्ट्र की विधान परिषद ने अप्रैल 2012 को  द्वितीय अवधि के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) फिर से लागू किया। राजस्थान राज्य ने जुलाई 2012 में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) पारित किया।
कर्नाटक विधानसभा ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) को 4 दिसंबर 2013 को अपनी मंजूरी प्रदान की। 

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