सामान्य ज्ञान
भारत में, केद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह मूल अधिनियम है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहण संबंधी कानून का निर्धारण करता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के अनुसरण में नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। उसके बाद निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं-
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 (वित्त अधिनियम 2002 की धारा 143)
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2001
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल के विनिर्माण के रियायती शुल्?क दर पर माल का विस्थापन) नियम, 2001
4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क के माल की कीमत निर्धारण) नियम, 2000
5. उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम अभिशासन) नियम, 2002
7. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का मिश्रण) नियम, 2005
केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून का प्रशासन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) द्वारा होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाने और संग्रहण संबंधी नीति का निर्धारण करता, स्मगलिंग की रोकथाम और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक से संबंधत मामलों का सी बी ई सी के दायरे में प्रशासन करता है। बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है जिनमें सीमा शुल्क भवन केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल है।