सामान्य ज्ञान
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी- टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लघु रूप-ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था।
इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, एवं बाद में इसी अधिनियम के 2000 संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी , जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्री-पेड उपभोक्ताओं के मोबाइल कनेक्शन से सम्बंधित नए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए। जिसके अनुसार प्री-पेड उपभोक्ताओं के ऐसे मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं किए जा सकते जिनमें बीस रुपए या उससे अधिक बैलेंस हो। दूरसंचार ऑपरेटर केवल ऐसे प्री-पेड मोबाइल नम्बर को बंद कर सकेंगे जिसमें बीस रुपए से कम बैलेंस हो और तीन महीने से उस नम्बर का प्रयोग न किया जा रहा हो। जिस उपभोक्ता का कनेक्शन बंद कर दिया गया है उसे, नम्बर फिर चालू कराने के लिए पंद्रह दिन का समय देने का प्रावधान रखा गया है।