धमतरी

‘जोगीडीह’ को राजस्व ग्राम में किया परिवर्तित
23-Oct-2022 4:02 PM
‘जोगीडीह’ को राजस्व ग्राम में किया परिवर्तित

कलेक्टर पीएस एल्मा ने जारी की अधिसूचना

धमतरी, 23 अक्टूबर। धमतरी के जोगीडीहवासियों क़ी गत 40 वर्षों क़ी माँग और उनकी परेशानियों क़ो कलेक्टर पीएस एल्मा ने कम समय में दूर किया। उन्होंने बागोडार, तसहील धमतरी का पारा ‘जोगीडीह’ को पृथक कर जोगीडीह के नाम से एक राजस्व ग्राम में परिवर्तन की कार्रवाई की है।

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 68 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त कार्रवाई की है। भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 68 एवं 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने घोषित किया है कि बागोडार, तहसील और जिला धमतरी, का पारा ‘जोगीडीह’ को पृथक करते हुए असर्वेक्षित ग्राम जोगीडीह अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा। इसके तहत असर्वेक्षित राजस्व ग्राम जोगीडीह का कुल रकबा 631.70 हेक्टेयर, प.ह.नं.40, ग्राम पंचायत लीलर, तहसील और जिला धमतरी है।

असर्वेक्षित राजस्व ग्राम की सीमाएं उत्तर में ग्राम सलोनी, तहसील नगरी एवं बागोडार, तहसील धमतरी, दक्षिण में ग्राम पीपरछेड़ी और सिरौदकला, तहसील नगरी, पूर्व में शासकीय वन तथा पश्चिम में लीलर, तहसील धमतरी तथा सिरौदखुर्द, तहसील नगरी है।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news