बेमेतरा
बेमेतरा, 7 सितंबर। कृषि निरीक्षकों द्वारा लगातार कृषि आदान विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से ही कराये जाने के लिए उर्वरक विक्रय केन्द्रों को निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।
कृषकों को उर्वरक विक्रय किए बिना पीओएस मशीन से स्कंध घटाए नही जाने, फर्जी सेल न किए जाने तथा उपलब्ध भौतिक स्कंध एवं पीओएस में उपलब्ध स्कंध सामान्तर रहने के संबंध में उर्वरक विक्रय केन्द्रो को निर्देशित किया जा रहा है। उक्त संबंध में अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत उर्वरक निरीक्षक के द्वारा कार्यवाही की जावेगी। जिले के कृषक मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की खरीदी करे तथा विक्रय केन्द्रो से पक्का रसीद बिल प्राप्त करे।