कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 14 जून। बुधवार को गायत्री साय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव तथा सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर शासकीय उद्यान रोपणी कोपाबेड़ा में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान उपस्थित मजदूरों को बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिपूर्ण रोजगार में नियोक्ता नहीं किया जाना चाहिए।
बाल श्रम को रोकने के लिए चाईल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित मजदूरों को उनके मौलिक अधिकार नि:शुल्क विधिक सलाहध/सहायता देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर शासकीय उद्यान रोपणी कोपाबेड़ा से उद्यान अधीक्षक लोकेश्वर प्रसाद ध्रुव, पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप पीएलवी उपस्थित रहे।