दुर्ग
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 जून। वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग दुर्ग संभाग द्वारा दुर्ग भिलाई गुड्स ट्रांसपोटर्स की मालवीय चौक दुर्ग स्थित जीएसटी भवन में बैठक लेकर जीएसटी से संबंधित भ्रान्तियों तथा ई-वे बिल जारी करने से दी गई छूट को समाप्त करने वाली अधिसूचना 24 मई 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों दी गई।
विभाग की ओर से दुर्ग संभाग की संयुक्त आयुक्त भावना अली, कांति पिस्दा राज्य कर सहायक आयुक्त, जीतेश कुमार सहायक आयुक्त एवं राज्य कर निरीक्षक ओमप्रकाश साहू द्वारा ट्रॉसपोर्ट्स द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान किया गया।
उक्त बैठक में नेताजी ट्रांसपोर्ट भिलाई, नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, अगर गैरेज, लक्ष्मी गैरेज, न्यू विजय रोड लाईन्स, बान्ये गुड्स ट्रांसपोर्ट, रोकडे गैरेज, भागीरथ ट्रांसपोर्ट, मां गंगई ट्रांसपोर्ट एवं मां बम्बलेश्वरी ट्रांसपोर्ट के अधिकृत प्रतिनिधि उपिस्थत हुए, जिसमें विभाग द्वारा ट्रॉसपोर्ट्स को जानकारी दी गई कि वर्तमान में जारी अधिसूचना अनुसार व्यवसायियों को अब 50 हजार रुपये मूल्य से अधिक के माल का परिवहन करने पर ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। पूर्व में राज्य के अन्दर केवल 15 वस्तुओं को छोडक़र बाकि वस्तुओं में ई-वे बिल छूट दी गई थी, जबकि दो-तीन राज्यों को छोडक़र भारत के सभी राज्यों में ई-वे बिल का नियम पहले से ही लागू है।
बैठक में अधिकारियों द्वारा ट्रांसपोर्टस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उनसे जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार माल के परिवहन करने में सहयोग करते हुये कर अपबंधन की रोकथाम में शासन के सहयोग करने एवं शासकीय राजस्व हित में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की बात कही गई। इसके साथ ही बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इन्वाईस, डिलीवरी चालान के बारे में तथा ई-वे बिल किनके द्वारा कब किन परिस्थित्तियों में जारी किया जाता है एवं ई-वे बिल के वैद्यता समाप्त होने पर बढ़ाने एवं वाहन परिवर्तन करने पर अद्यतन करने की जानकारी दी गई। सभी ट्रांसपोटर्स को सुविधा हेतु ई-वे बिल पोर्टल पर इन-रोल होने को कहा गया। साथ ही बिल बीजक एवं ई-वे बिल जैसे सुसंगत दस्तावेज के साथ परिवहन करने को कहा गया। बैठक समाप्ति उपरांत समस्त अधिकारियों द्वारा समस्या निवारण हेतु अपने-अपने मोबाईल नंबर साझा किए गए।