महासमुन्द

डेढ़़ सास की हत्या, पत्नी-सास पर जानलेवा हमले के आरोपी को उम्र कैद
24-Jun-2024 4:00 PM
डेढ़़ सास की हत्या, पत्नी-सास पर जानलेवा हमले के आरोपी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 24 जून। बीच बचाव करने आई डेढ़़ सास की हत्या और पत्नी तथा सास पर जानलेवा हमले के अपराध के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने वार्ड नंबर 11 नयापारा महासमुंद निवासी 50 वर्षीय नंदकुमार ध्रुव को भादसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

 इसी तरह उसे जानलेवा हमला के मामले में धारा 307 के तहत 10.10 वर्ष की सजा व 5.5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6.6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। शेष सजाएं साथ.साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी श्रवण यादव ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह वार्ड नंबर 11 नयापारा में रहता है। 22 जून 2021 की रात्रि करीब 11 बजे उसकी सास परमा ध्रुव, साली चमेली ध्रुव और उसके दो बच्चे आए और जानकारी दी कि चमेली ध्रुव का पति नंदकुमार शराब पीकर लड़ाई कर रहा है,रात्रि में यहीं घर पर रुुकेंगे।

इस पर उसने उन सभी को घर में रुकने दिया। कुछ देर चर्चा करने के बाद सभी सो गए। सुबह शोरगुल से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि नंदकुमार ध्रुव परछी में अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर अपनी डेढ़ सास चमेली ध्रुव पर हमला किया। जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। बाजू में सास परमा ध्रुव ने बीच-बचाव किया तो उस पर जानलेवा हमला किया।

इसी बीच चमेली उर्फ  चंपी यादव फिर से सामने आई तो उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। गले में चोट लगते ही चमेली जमीन पर गिर गई गले से चाकू निकालकर आरोपी नंदकुमार वहां से भाग गया। प्रार्थी अपनी पत्नी चमेली यादव को बचाने के लिये जुटा था। इस कारण आरोपी को वह पकड़ नहीं पाया। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर 112 की गाड़ी आई और घायल तीनों को जिला अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने चमेली यादव को मृत घोषित कर दिया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया। अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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