महासमुन्द
![बिना सूचना गैरहाजिर, शिक्षक निलंबित बिना सूचना गैरहाजिर, शिक्षक निलंबित](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1720020939GLOGO.jpg)
महासमुंद, 3 जुलाई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किसड़ी में पदस्थ रोहित कुमार मिरी सहायक शिक्षक विज्ञान को बिना किसी सूचना के अनियमित रूप से शाला से अनुपस्थित रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद के द्वारा निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त निलंबन प्रस्ताव 28 जूनके अनुसार रोहित कुमार मिरी, सहायक शिक्षक (विज्ञान), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किसड़ी, विकासखण्ड सरायपाली बिना किसी सूचना एवं आवेदन के अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते है, जिससे विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। जो कि यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। अत: उन्हें छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।