कवर्धा

नाबालिगकी शादी रूकवाई
27-Apr-2021 7:17 PM
नाबालिगकी शादी रूकवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 27 अप्रैल।
लॉकडाउन के दौरान भी जिला प्रशासन की सक्रियता से नाबालिक की शादी रूकवाई।
जिला कबीरधाम अंतर्गत  मानिकचैरी में एक नाबालिग बालिका की बाल विवाह कराए जाने की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली। सूचना पर त्वरित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, महिला सेल, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष सदस्य सरपंच, सचिव, पंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, कोटवार की टीम के साथ संयुक्त रूप से बालिका के घर जाकर बालिका की शैक्षणिक अंकसूची एवं जन्म प्रमाण पत्र का सूक्ष्म परीक्षण किए, जिसके अनुसार बालिका की आयु 17 वर्ष 4 माह है, जो विवाह योग्य उम्र से कम है। 

नाबालिग के परिजनों ने बताया कि उक्त विवाह आयोजन हेतु लोक सेवा केन्द्र बिरकोना से आवेदन कर गलत जानकारी देते हुए विवाह आयोजन हेतु अनुमति प्राप्त किया गया था, जिसकी जानकारी होते ही तत्काल कार्रवाई करते हुये तहसीलदार कवर्धा द्वारा तत्काल आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

महिला सेल थाना प्रभारी रमा कोष्टी ने मौके पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह से होने वाले शारिरीक, मानसिक, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही वर्तमान स्थिति कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव हेतु सभी सुरक्षा उपायों मास्क, सैनेटाईजर एवं सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने समझाइस गई। महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर ने नाबालिक बालिका व उनके परिवार एवं मौके पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी।

दोनों पक्षों को काफी समझाइस देने के बाद नाबालिक बालिका व परिवार जनों ने शादी रोकने सहमति दी और मौके पर ही बालक पक्ष को शादी स्थगित करने व बारात नहीं आने तथा बालिका का उम्र विवाह योग्य होने के पश्चात विवाह करने मोबाईल से जानकरी दिए जिस पर बाल विवाह रोकथाम दल ने विवाह स्थल पर पंचनामा एवं घोषणा पत्र तैयार कर बाल विवाह रूकवाया।
 

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