धमतरी

नगर निगम क्षेत्र की दुकानें दिवसवार बाएं-दाएं पद्धति से खुलेंगी
16-May-2021 5:52 PM
नगर निगम क्षेत्र की दुकानें दिवसवार  बाएं-दाएं पद्धति से खुलेंगी

नगर निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 16 मई।
जिले में कोविड-19 के संक्रमण की अधिक दर के दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने 16 मई से 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कतिपय व्यावसायिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को निर्धारित समयावधि के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। 

उक्त आदेश में श्रेणी क्रमांक अ, ब और स में उल्लेखित दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोडक़र शेष दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है। नगर निगम के आयुक्त  मनीष मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के उक्त आदेश के परिपालन में निम्नानुसार दरसाई गई सडक़ों के प्रारम्भ होने से अंत तक की ओर बाएं एवं दाएं वाला नियम लागू होगा। ये दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित दिवस में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अर्जुनी मोड़ के प्रारम्भ से श्यामतराई मण्डी चौक (अंत) तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बायीं ओर की दुकानें खुलेंगी, जबकि मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को दायीं ओर की दुकानें निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगी।

इसी प्रकार रत्नाबांधा चौक के प्रारम्भ से कॉलेज मोड़ के अंत तक, मकई चौक के प्रारम्भ से सदर रोड होते हुए नहरनाका चौक के अंत तक, सिहावा चौक के प्रारंभ से नहरनाका चौक के अंत तक, अम्बेडकर चौक के प्रारम्भ से रूद्री चैक अंत तक, इतवारी बाजार नलघर से गौरव पथ होते हुए रूद्री मार्ग जोडऩे वाली सडक़ अंत तक, विंध्यवासिनी मंदिर चौक प्रारंभ से लक्ष्मी निवास चैक अंत तक की बायीं ओर की दुकानें व प्रतिष्ठानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे, जबकि दायीं ओर की दुकान एवं प्रतिष्ठान मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को खुले रखने का आदेश निगम आयुक्त ने जारी किया है। इसके अलावा भगवती लॉज मोड़ के प्रारंभ से शिव चौक अंत तक, कचहरी चौक प्रारम्भ से रत्नाबांधा चौक अंत तक तथा बालक चौक के प्रारंभ से आमापारा चौक होते हुए सिहावा रोड के अंत तक की बायीं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दायीं ओर की दुकानें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलेंगी। निगम आयुक्त ने बताया कि यह आदेश 16 मई से 31 मई तक सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लागू रहेगा।
 

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