सामान्य ज्ञान
सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई थी।
यह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 के साथ स्थापित किया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं, और नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था। सेबी ने 13 फऱवरी 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में नए कॉर्पोरेट प्रशासनिक नियमों को मंजूरी दी है। नई कंपनी प्रशासन मानदंड 1 अक्टूबर 2014 से सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लागू हो जाएंगे। नए कॉरपोरेट प्रशासनिक नियम वैश्विक प्रथाओं के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू कर जारी किए गए हैं। बोर्ड ने 2 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट के लिए म्यूचुअल फंडों के लिए एक दीर्घकालिक नीति को भी मंजूरी दे दी है। सेबी बोर्ड ने नए नो योर क्लाइंट पंजीकरण एजेंसी को भी मंजूरी दे दी जिससे निवेशकों के लिए पूंजी बाजार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में नो योर क्लाइंट (केवाईसी) की आवश्यकताओं का पालन करना आसान हो जाएगा।