धमतरी
नगरी, 20 अक्टूबर। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर धमतरी के निर्देशानुसार 14 नवम्बर तक समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के निर्देशानुसार जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 एवं धारा-6 के प्रावधानों को लागू करते हुए तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हंै। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने आदिवासी विकासखंड नगरी के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में सभी संस्था प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
सतीश प्रकाश सिंह ने विकासखंड के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के दृष्टि से शालाओं में विविध कार्यक्रम- निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण स्पर्धा,पोस्टर निर्माण आदि प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश सभी प्राचार्य शासकीय-अशासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला को दिए हैं।