राजनांदगांव

नाबालिग नातिन से रेप, नाना को अंतिम सांस तक सजा
25-Jun-2024 12:52 PM
नाबालिग नातिन से रेप, नाना को अंतिम सांस तक सजा

नांदगांव फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 25 जून।
मानपुर क्षेत्र में एक नाबालिग नातिन से रेप करने वाले नाना के विरूद्ध आरोप साबित होने पर उसे अंतिम सांस तक सजा का फैसला नांदगांव फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) राजनांदगांव पीठासीन न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने अभियुक्त नाना को अंतिम सांस तक कारावास की सजा दी है। एक 12 वर्षीय नाबालिग नातिन से रेप करने वाले नाना के विरूद्ध आरोप साबित होने पर यह फैसला सुनाया गया।

थाना मानपुर क्षेत्र के तहत निवासी 55 वर्षीय अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ढ़)/6 के तहत आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा) उक्त धाराओं में कुल 31500 रुपए का अर्थदंड की सजा का दंडादेश पारित किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) परवेज अख्तर ने की। 

उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय पीडि़ता के 5वीं पास होने के बाद गांव में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं होने के कारण उसके माता-पिता ने आगे पढ़ाई के लिए उसे नाना के यहां भेजा था। पीडि़ता के सो जाने पर नाना ने उसे जंगल में ले जाकर कई बार रेप किया। 

आरोपी ने फिर पीडि़ता को जंगल में ले जाने प्रयास किया तो पीडि़ता के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। घटना की जानकारी होने पर पीडि़ता के भाई ने थाना मानपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद थाना प्रभारी मानपुर ने चालान विचारण के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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